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    CGHS अस्पतालों की Empanelment Validity 15 अगस्त 2026 तक बढ़ी — पूरी जानकारी यहाँ

    CGHS अस्पतालों की Empanelment Validity 15 अगस्त 2026 तक बढ़ी — पूरी जानकारी यहाँ

    हिंदी अनुवाद: Arun Kumar · Hindi Pracharak · Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha

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    CGHS अस्पतालों की Empanelment Validity 15 अगस्त 2026 तक बढ़ी — पूरी जानकारी यहाँ

    अगर आपने भी कहीं सुना है कि CGHS के empanelled अस्पताल "सूची से हटाए जा रहे हैं," तो पहले यह साफ कर लेते हैं — ऐसा कुछ नहीं है। यह रहा 16 जुलाई 2026 के Office Memorandum का असली मतलब, बिल्कुल सरल भाषा में।

    CGHS मुख्यालय ने मौजूदा empanelled Health Care Organisations (HCOs) की empanelment validity को 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है। यह उसी पहले वाले OM का अगला हिस्सा है जो 1 जुलाई 2026 को जारी हुआ था, जिसमें अस्पतालों को अपना Memorandum of Agreement (MoA) साइन करने के लिए पहले ही एक बार समय-सीमा बढ़ाई जा चुकी थी।

    सीधे शब्दों में कहें तो — जिन अस्पतालों में आप अभी CGHS के ज़रिए इलाज करवा रहे हैं, वे कहीं नहीं जा रहे। पीछे जो कागज़ी कार्रवाई चल रही है, बस उसमें थोड़ा समय लग रहा है।

    यह विस्तार क्यों दिया गया

    इसका संबंध HEM 2.0 से है — CGHS की Hospital Empanelment प्रक्रिया का नया, संशोधित रूप। जब भी इतना बड़ा सिस्टम अपडेट होता है, तो काम का ढेर लगना स्वाभाविक है — आवेदनों की जांच करना, MoA पर हस्ताक्षर करवाना, बैंक गारंटी सत्यापित करना, पोर्टल पर मंज़ूरी देना, यह सब।

    अगर मौजूदा अस्पतालों को इस बदलाव के बीच में ही CGHS नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता, तो जो लाभार्थी cashless या reimbursement इलाज पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। इसी वजह से CGHS के निदेशक डॉ. सतीश वाई.एच. ने यह विस्तार मंज़ूर किया ताकि लाभार्थियों का इलाज बीच में बाधित न हो।

    OM में वास्तव में क्या निर्देश दिए गए हैं

    यह पत्र सिर्फ़ तारीख आगे बढ़ाकर नहीं रुका — इसमें साफ़ लिखा है कि 15 अगस्त 2026 से पहले क्या-क्या पूरा होना चाहिए। CGHS के सभी क्षेत्रों (zones) के Additional Directors को यह निर्देश दिया गया है कि हर योग्य अस्पताल के लिए यह सारा काम पूरा हो:

    • लंबित आवेदनों की जांच
    • अस्पतालों या आवेदकों की जो शिकायतें/सवाल लंबित हैं, उनका समाधान
    • जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अस्पताल का भौतिक सत्यापन (physical verification)
    • Memorandum of Agreement (MoA) पर हस्ताक्षर
    • अस्पताल की Performance Bank Guarantee (PBG) का सत्यापन
    • पोर्टल पर empanelment की अंतिम मंज़ूरी

    यानी यह कोई खुली-छूट वाली देरी नहीं है — इसके साथ एक स्पष्ट आंतरिक समय-सीमा जुड़ी है, और CGHS के ज़ोनल कार्यालयों को मध्य-अगस्त तक यह सारा काम निपटाना ही है।

    यह किन पर लागू होता है

    यह OM विशेष रूप से उन मौजूदा CGHS empanelled Health Care Organisations के बारे में है — यानी वे अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर जो HEM 2.0 प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही CGHS नेटवर्क में शामिल थे। जो नए अस्पताल fresh empanelment के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके बारे में यह पत्र कुछ नहीं कहता।

    यह पत्र काफ़ी व्यापक रूप से भेजा गया है — CGHS Wellness Centres को कहा गया है कि इसे notice board पर लगाएँ, और इसे आधिकारिक CGHS वेबसाइट (www.cghs.mohfw.gov.in) पर भी प्रकाशित किया जाना है।

    आपको क्या करना चाहिए

    सच कहें तो — फ़िलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस OM से पहले किसी CGHS empanelled अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, तो उस अस्पताल की empanelment कम से कम 15 अगस्त 2026 तक वैध रहेगी। आपकी तरफ़ से कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है।

    बस इतना ध्यान रखिए कि मध्य-अगस्त के आसपास CGHS की वेबसाइट देखते रहें। अगर कोई अस्पताल समय पर अपना MoA और सत्यापन पूरा नहीं कर पाता, तो इस विस्तार अवधि के खत्म होने के बाद उसकी empanelment की स्थिति बदल सकती है। ऐसा होने पर हम इस पेज को अपडेट कर देंगे।

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

    प्रश्न: क्या इसका मतलब है कि CGHS empanelled अस्पताल सूची से हटाए जा रहे हैं? नहीं। यह OM बिल्कुल उल्टा करता है — यह मौजूदा empanelled अस्पतालों की validity को बढ़ाता है ताकि HEM 2.0 के तहत कागज़ी कार्रवाई पूरी होने तक वे CGHS लाभार्थियों की सेवा करते रहें।

    प्रश्न: HEM 2.0 क्या है? HEM 2.0, CGHS की अद्यतन Hospital Empanelment प्रक्रिया/पोर्टल है जिसे फ़िलहाल लागू किया जा रहा है। इसमें Health Care Organisations के लिए नए सिरे से जांच, MoA पर हस्ताक्षर, और बैंक गारंटी सत्यापन शामिल है।

    प्रश्न: Empanelment validity कब तक बढ़ाई गई है? 15 अगस्त 2026 तक, जैसा कि 16 जुलाई 2026 के Office Memorandum (F.No.5-34/CGHS(HQ)/HEC/2025) में बताया गया है।

    प्रश्न: क्या इससे पहले भी कोई विस्तार दिया गया था? हाँ। इससे पहले 1 जुलाई 2026 को एक OM जारी हुआ था, जिसमें अस्पतालों को CGHS के साथ MoA पूरा करने के लिए पहले ही समय-सीमा बढ़ाई गई थी। 16 जुलाई का यह OM उसे आगे और बढ़ाता है।

    प्रश्न: अगर कोई अस्पताल 15 अगस्त 2026 तक अपना MoA और सत्यापन पूरा नहीं करता तो क्या होगा? OM में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि समय-सीमा के बाद क्या होगा। लाभार्थियों को चाहिए कि उस तारीख के आसपास आधिकारिक CGHS वेबसाइट पर अद्यतन empanelment स्थिति देखते रहें।

    प्रश्न: आधिकारिक memorandum कहाँ पढ़ा जा सकता है? यह आधिकारिक CGHS वेबसाइट www.cghs.mohfw.gov.in पर प्रकाशित होगा, और CGHS Wellness Centres के notice board पर भी लगाया जाएगा।


    यह लेख Office Memorandum F.No.5-34/CGHS(HQ)/HEC/2025 (दिनांक 16 जुलाई 2026) पर आधारित है, जो CGHS निदेशक के कार्यालय, Ministry of Health and Family Welfare की ओर से जारी किया गया है। CG Seva, CGHS या भारत सरकार से संबद्ध नहीं है।

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