MACP benefits 2006-2008 retirees को नहीं दिए जाएँगे — यही सरकार का सीधा जवाब है संसद में, और इससे उस retiree batch के परिवारों के मन में सालों से चला आ रहा सवाल खत्म हो जाता है। अगर आपके पिता, माता, या किसी रिश्तेदार ने 2006 से 2008 के बीच Central Government civilian employee के तौर पर retirement लिया था और आप सोचते रहे हैं कि उन्हें MACP क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पूरी वजह है, बिल्कुल official record से।
यह जवाब Rajya Sabha Unstarred Question No. 603 का है, जो 23 जुलाई 2026 को Dr. Jitendra Singh, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, ने Shri Sanjay Singh के सवाल के जवाब में दिया।
असल में क्या पूछा गया था
सवाल में, सीधे शब्दों में, सरकार से तीन बातें पूछी गई थीं:
- क्या 2006 से 2008 के बीच 6th CPC के तहत retire हुए Central Government civilian employees को MACP benefits नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो क्यों?
- Department-wise कितने employees इससे प्रभावित हुए?
- क्या सरकार ने इस group को MACP benefits, arrears, या revised pension देने के लिए कोई Office Memoranda जारी किए हैं, और उसकी timeline क्या है?
सरकार का जवाब, समझाया गया
इसका मूल यह है: 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच MACP Scheme खुद अस्तित्व में ही नहीं थी। Central Government ने 6th Pay Commission की MACP शुरू करने की सिफ़ारिश को 29 अगस्त 2008 को notify हुए एक Resolution के ज़रिए स्वीकार किया, और यह scheme सिर्फ़ 1 सितंबर 2008 से effective हुई।
इसी timeline की वजह से, सरकार का रुख साफ़ है: चूँकि 1 सितंबर 2008 से पहले MACP लागू ही नहीं थी, इसलिए उस पहले वाले समय के लिए — चाहे serving हों या retired — किसी को MACP benefit देने या कोई OM जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। जवाब में सवाल के भाग (a), (b) और (c) को एक ही स्पष्टीकरण के साथ cover किया गया, और प्रभावित retirees की department-wise संख्या नहीं दी गई, क्योंकि सरकार का रुख यही है कि उस अवधि में शुरू से ही किसी को MACP का हक़ नहीं था।
इसका मतलब यह नहीं कि इन Retirees को कोई Career Progression नहीं मिला
यह हिस्सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि "MACP नहीं मिला" को "कुछ भी protection नहीं मिला" समझ लेना आसान है — लेकिन यह सही नहीं है।
MACP से पहले, एक पुरानी ACP Scheme (Assured Career Progression) थी, जो अगस्त 1999 में शुरू हुई थी, और जिसमें eligible Group B, C और D employees को service के दौरान 2 financial upgradations तक मिलते थे, promotion stagnation के खिलाफ़ एक safety net के तौर पर। 2006 से 2008 के बीच retire हुए employees इसी पुराने ACP framework के तहत cover थे, बिना किसी career-progression safeguard के नहीं छोड़े गए थे।
| ACP Scheme (1999) | MACP Scheme (1.9.2008 से) | |
|---|---|---|
| शुरुआत | अगस्त 1999 | 1 सितंबर 2008 |
| Financial upgradations | 2 | 3 |
| Upgradation के milestones | Promotion stagnation पर आधारित | 10, 20 और 30 साल की regular service |
| 2006-2008 के retirees पर लागू | हाँ | नहीं |
MACP ने ACP की जगह ली, एक अतिरिक्त upgradation (दो की जगह तीन) और एक ज़्यादा स्पष्ट, समय-आधारित trigger — 10, 20, और 30 साल की regular service — के साथ। जो employees 1 सितंबर 2008 की cutoff से ठीक पहले retire हुए, उन्हें MACP की जगह पुराना, थोड़ा कम generous ACP benefit मिला — सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वे कब retire हुए, न कि किसी individual eligibility की कमी की वजह से।
अगर आपके परिवार में किसी ने इस दौरान Retire किया है, तो इसका क्या मतलब है
- अगर उन्होंने 2006 से 2008 के बीच retire किया, तो उन पर लागू scheme ACP (1999) थी, MACP नहीं — MACP claim के पीछे जाने की बजाय, उनके service record में पहले से मिले ACP upgradations चेक करें
- इस reply के अनुसार, इस specific group के लिए फ़िलहाल कोई arrears या revised pension scheme table पर नहीं है — सरकार ने 1 सितंबर 2008 से पहले retire हुए लोगों के लिए retrospective MACP application का रास्ता बंद कर दिया है
- अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्य को उनका सही ACP upgradation (MACP से अलग) नहीं मिला, तो यह एक अलग शिकायत है जिसे सीधे संबंधित department के पास उठाना चाहिए, क्योंकि यह reply सिर्फ़ MACP को cover करती है, ACP implementation से जुड़े मुद्दों को नहीं
यह सवाल बार-बार क्यों उठता है
यह सालों से pensioner associations के बीच एक recurring शिकायत रही है — तर्क यह है कि जो employees MACP के 1 सितंबर 2008 वाले start date से कुछ महीने पहले ही retire हो गए, वे उन साथियों से चूक गए जो थोड़ा बाद में retire हुए और MACP पा गए। सरकार का यह जवाब उसी विषय पर पहले दिए गए जवाबों से मेल खाता है: MACP को retrospectively लागू नहीं किया जा रहा, और cutoff date जस की तस बनी हुई है।
अगर आप अपने या परिवार के किसी सदस्य के retirement benefits को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर असल में कौन-सी scheme लागू होती है, तो हमारी MACP scheme guide यह बताती है कि retirement date के हिसाब से ACP और MACP eligibility कैसे अलग होती है, और MACP calculator उन employees के लिए upgradation-linked pay का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है जो सितंबर 2008 के बाद retire हुए। Pension से जुड़े आँकड़ों के लिए हमारी service pension guide और commuted pension calculator देखें।
Parliament के ऐसे जवाबों और official स्पष्टीकरणों के लिए हमारा government news सेक्शन देखते रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या 2006 से 2008 के बीच retire हुए employees को अब MACP benefits मिलेंगे?
नहीं। सरकार ने Rajya Sabha में स्पष्ट किया है कि चूँकि MACP Scheme 1 सितंबर 2008 से पहले लागू ही नहीं थी, इसलिए 2006-2008 के दौरान retire हुए employees के लिए कोई MACP benefit, arrears, या OM जारी नहीं किया जाएगा।
2006-2008 में retire हुए employees पर MACP लागू क्यों नहीं हुआ?
MACP Scheme सिर्फ़ 1 सितंबर 2008 से effective हुई, 29 अगस्त 2008 को notify हुए एक Government Resolution के बाद। इस तारीख से पहले retire हुए employees पूरी तरह scheme की applicability period से बाहर आते हैं।
क्या इन retirees को कोई career progression benefit बिल्कुल नहीं मिला?
मिला। उस दौरान retire हुए employees पुरानी ACP Scheme (अगस्त 1999 में शुरू हुई) के तहत cover थे, जिसमें MACP के तहत मिलने वाले 3 upgradations की बजाय 2 financial upgradations तक मिलते थे।
इस MACP gap से कितने employees प्रभावित हुए?
सरकार के जवाब में प्रभावित employees की department-wise संख्या नहीं दी गई, क्योंकि उनका रुख यही है कि इस अवधि के लिए शुरू से ही कोई MACP entitlement मौजूद नहीं था।
ACP और MACP में क्या अंतर है?
ACP (1999) promotion stagnation के आधार पर 2 financial upgradations तक देती थी। MACP (2008 से) 3 upgradations देती है, जो खास तौर पर 10, 20, और 30 साल की regular service पर triggered होते हैं।
यह सवाल संसद में किसने answer किया?
Dr. Jitendra Singh, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, ने इसका जवाब 23 जुलाई 2026 को Rajya Sabha में, Shri Sanjay Singh के सवाल के जवाब में दिया।
